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हर महीने मिलेगी एक दिन की पीरियड लीव, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश | Collector
हर महीने मिलेगी एक दिन की पीरियड लीव, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
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हर महीने मिलेगी एक दिन की पीरियड लीव, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Menstrual leave Policy in Karnataka: कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं का मासिक धर्म स्वास्थ्य सीधे तौर पर उनके जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) से जुड़ा हुआ है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दिसंबर 2025 से लागू मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave) नीति को सख्ती और ईमानदारी से लागू किया जाए, ताकि इसका लाभ हर महिला तक पहुंच सके।

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