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महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया. केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की.
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