नौकरी छोड़ने के बाद मिला सैलरी का बकाया? मत कर देना ये गलती, इस फॉर्म को जरूर भरें, नहीं तो पछताना पड़ेगा | Collector
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नौकरी छोड़ने के बाद मिला सैलरी का बकाया? मत कर देना ये गलती, इस फॉर्म को जरूर भरें, नहीं तो पछताना पड़ेगा
Salary Arrears Tax Relief: इनकम टैक्स के सेक्शन 89 के अनुसार अगर किया करदाता का पिछला पैसा इस साल में मिला है तो उसे टैक्स में छूट मिलेगी. क्योंकि इसमें टैक्सपेयर्स की कोई गलती नहीं है.