Rajasthan Patrika
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने पति द्वारा पत्नी को गुज़ारा भत्ता देने का के एक फैमिली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल लुधियाना फैमिली कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 को एक पति को हर महीने अपनी पत्नी को 5,000 रुपए गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया था। पति इस फैसले से खुश नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ज़िंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी। ऐसे में उसने इस फैसले को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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