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कम लोड वाले उपभोक्ताओं को राहत, ऊर्जा मंत्री ने सुनाया बड़ा फैसला | Collector
कम लोड वाले उपभोक्ताओं को राहत, ऊर्जा मंत्री ने सुनाया बड़ा फैसला
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कम लोड वाले उपभोक्ताओं को राहत, ऊर्जा मंत्री ने सुनाया बड़ा फैसला

इनपुट- रवि शर्मा, लखनऊ प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं, विशेषकर कम लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्री शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि 1 किलोवाट तक के विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का यदि बैलेंस नेगेटिव भी हो जाए, तब भी 30 दिनों तक उनका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेगेटिव बैलेंस की स्थिति में भी एक माह का पूरा चक्र पूर्ण होने से पहले किसी भी स्थिति में कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जाएगा। साथ ही, पारदर्शिता और उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ताओं को 5 अनिवार्य SMS अलर्ट भेजे जाएंगे, जिससे उन्हें समय रहते भुगतान का अवसर मिल सके।इसी क्रम में 2 किलोवाट  के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान की गई है। ऐसे उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन ₹200 तक के माइनस बैलेंस पर नहीं काटा जाएगा। इनके लिए भी 5 चरणों में SMS सूचना प्रणाली लागू की गई है, जिससे किसी भी असुविधा से बचा जा सके। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मंत्री ए के शर्मा ने सभी जिलों के अधिकारियों को विद्युत अनुरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए गए हैं। अब तक लगभग 30 लाख नए विद्युत खंभे स्थापित किए जा चुके हैं तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता में भी व्यापक वृद्धि की गई है। मंत्री शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने वाला राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में प्रदेश की जनता को बिजली की दृष्टि से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से सजग है और निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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