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अग्रिम जमानत के लिए फिर SC पहुंचे पवन खेड़ा, गुवाहाटी HC से नहीं मिली राहत | Collector
अग्रिम जमानत के लिए फिर SC पहुंचे पवन खेड़ा, गुवाहाटी HC से नहीं मिली राहत
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अग्रिम जमानत के लिए फिर SC पहुंचे पवन खेड़ा, गुवाहाटी HC से नहीं मिली राहत

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा पर लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उन पर कई पासपोर्ट और विदेशों में संपत्ति को लेकर आरोप लगाने का मामला दर्ज है. इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रांजिट जमानत दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. अब शीर्ष अदालत में आगे की सुनवाई इस मामले की दिशा तय करेगी.

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