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तोते खा गए किसान के अनार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- ₹40 हजार मुआवजा दे सरकार | Collector
तोते खा गए किसान के अनार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- ₹40 हजार मुआवजा दे सरकार
Rajasthan Patrika

तोते खा गए किसान के अनार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- ₹40 हजार मुआवजा दे सरकार

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि तोतों की वजह से फसल को पहुंचाए गए नुकसान के लिए किसान को मुआवजा देना अनिवार्य है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तोते भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जंगली पक्षी हैं। इसलिए केवल हाथी या बाइसन जैसे बड़े जानवरों तक मुआवजे की सीमा सीमित नहीं की जा सकती है।

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