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लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा ‘नाजायज नहीं’, उसके अधिकार सुरक्षित हैं: सुप्रीम कोर्ट | Collector
लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा ‘नाजायज नहीं’, उसके अधिकार सुरक्षित हैं: सुप्रीम कोर्ट
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लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुआ बच्चा ‘नाजायज नहीं’, उसके अधिकार सुरक्षित हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्ते से बाहर निकलना अपने आप में कोई अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में आपसी सहमति से बने संबंधों और यौन अपराधों के बीच स्पष्ट अंतर समझना बेहद जरूरी है। याचिका में महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झूठा वादा करके रेप और मारपीट का आरोप लगाया था।

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