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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 'बेंगलुरु मेट्रो चिक्स' इंस्टाग्राम पेज मामले में आरोपी के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने का आदेश दिया है. जस्टिस एम.नागप्रसन्ना ने महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई और आरोपी की करतूतों पर नाराजगी जाहिर की.
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