Rajasthan Patrika
मद्रास हाईकोर्ट में मातृत्व अवकाश अवकाश से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस एन. सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने 13 मार्च 2026 के एक सरकारी आदेश पर सवाल उठाया। इस आदेश में तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश को केवल 12 सप्ताह तक सीमित कर दिया गया था। कोर्ट ने 13 मार्च 2026 के इस सरकारी आदेश को महिलाओं के लिए अनुचित और भेदभावपूर्ण माना। हाईकोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सरकार खुद को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है और महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है।
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