Rajasthan Patrika
I-PAC: इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी Indian Political Action Committee( I-PAC) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को गुरुवार को बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत दे दी। दिलचस्प बात यह रही कि जांच एजेंसी ED ने जमानत का विरोध नहीं किया। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वह है इसकी टाइमिंग। पश्चिम बंगाल में मतदान खत्म होने के अगले ही दिन चंदेल को जमानत मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि, इससे ठीक पहले चंदेल को एक झटका भी लगा था। 28 अप्रैल को इसी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। चंदेल ने अपनी बीमार मां का हवाला देते हुए राहत मांगी थी, लेकिन अदालत ने साफ कहा कि गंभीर आर्थिक अपराधों में सिर्फ मानवीय आधार काफी नहीं होते। अब उसी मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और अदालत ने उन्हें राहत दे दी।
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