Rajasthan Patrika
पंजाब के मोगा में तिरंगे के अपमान और खालिस्तान का झंडा फहराने के मामले में अब अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। करीब 6 साल पुराने इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों का संदेश साफ है कि देशविरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NIA की विशेष अदालत, मोहाली ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। मोगा के रहने वाले इंदरजीत सिंह और जसपाल सिंह को 5 साल 6 महीने की जेल और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इन पर आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधि कानून और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
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