Collector
'कोई बैंक जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता', HC की फटकार | Collector
'कोई बैंक जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता', HC की फटकार
AajTak

'कोई बैंक जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता', HC की फटकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर बिना वैध आधार के ग्राहक का खाता फ्रीज करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने कहा कि बैंक जांच एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता और खाते फ्रीज करने के लिए पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियों का आदेश जरूरी है.

Go to News Site