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संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव कसेरुआ में कब्रिस्तान और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि की पैमाइश की और कई अवैध निर्माणों की पुष्टि की। शुक्रवार (1 मई 2026) को दोपहर तहसीलदार धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची। इसमें नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल भी शामिल थे। टीम ने विवादित भूमि की माप-जोख कर स्थिति का आकलन किया। जांच में सामने आया कि गाटा संख्या 409, जो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, उस पर एक मस्जिद और तीन मकान बने हुए हैं। इसके अलावा अन्य भूमि पर भी अतिक्रमण पाया गया। अधिकारियों के अनुसार यह निर्माण नियमों के विपरीत है। ग्राम समाज की जमीन पर भी कब्जा गाटा संख्या 410, जो खाद गड्ढे के लिए आरक्षित थी, वहां करीब 600 वर्गमीटर क्षेत्र में आठ मकान बने पाए गए। वहीं गाटा संख्या 411, जो पौधारोपण के लिए निर्धारित थी, उस पर लगभग 1,001 वर्गमीटर में खेती की जा रही है। तहसीलदार ने बताया कि कब्रिस्तान की लगभग 1100 से 1200 वर्गमीटर जमीन पर मस्जिद का निर्माण पाया गया है, जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अवैध है। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया गया है। वक्फ बोर्ड में दर्ज कराने का भी आरोप जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मस्जिद कमेटी ने कथित रूप से गलत तरीके से निर्माण को वक्फ बोर्ड में दर्ज कराया। प्रशासन के अनुसार कब्जे में एक मस्जिद, 11 मकान और करीब 1000 वर्गमीटर कृषि भूमि शामिल है। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की है। अब अंतिम निर्णय आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी प्रशासन ने ग्राम समाज की जमीन पर बने मकानों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि लोग स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो कानूनी कार्रवाई कर बेदखली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस प्रकरण में 18 जनवरी 2026 को पुलिस ने लेखपाल की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच अब भी जारी है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
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