AajTak
नासिक के चर्चित टीसीएस मामले में नासिक रोड न्यायालय ने आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. सरकारी पक्ष ने आरोप लगाया कि पीड़िता को धार्मिक तौर-तरीकों के लिए प्रभावित किया गया, उसका नाम बदला गया और उसके दस्तावेज आरोपी के पास थे.
Go to News Site