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सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी कर्मचारी सरकार के ही होते हैं और चुनाव आयोग ने कोई गलत काम नहीं किया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई अलग आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.
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