AajTak
टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के विरुद्ध नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी कर्मचारी सरकार के हैं और चुनाव आयोग ने कोई गलती नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.
Go to News Site