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‘पानी में दूध मिल जाएं तो उन्हें अलग नहीं कर सकते’, SI भर्ती रद्द करनी होगी, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर | Collector
‘पानी में दूध मिल जाएं तो उन्हें अलग नहीं कर सकते’, SI भर्ती रद्द करनी होगी, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर
Rajasthan Patrika

‘पानी में दूध मिल जाएं तो उन्हें अलग नहीं कर सकते’, SI भर्ती रद्द करनी होगी, हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम मुहर

Supreme Court Verdict SI Recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक (एसआइ) भर्ती-2021 को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों को राहत देने से इंकार करते हुए टिप्पणी की कि पानी में दूध मिल जाएं तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हैरानी जताते हुए कहा कि हमारी अनुसंधान एजेंसियां इतनी सक्षम हैं, जो दोषी और निर्दोष को अलग कर सकती हैं, वे हत्या के मामले में तो कर नहीं पाती।

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