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अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए आरोपियों को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है. ऐसा न करने पर ट्रायल कोर्ट को उन्हें हिरासत में लेने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
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