Rajasthan Patrika
Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट में एक प्रेग्नेंसी से संबंधित गंभीर मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एक 29 साल की महिला ने 27 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म कराने की मांग रखी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने की। महिला ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए अपनी प्रेग्नेंसी खत्म करने की मांग की थी, जिसे देखते हुए कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट देखने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को कड़ी फटकार लगाई। बेंच ने डॉक्टरों के अपनी जिम्मेदरी ठीक से नहीं निभाने पर सख्त रुख अपनाया।
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