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बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है. अदालत ने स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया, इसलिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
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