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KGMU धर्मांतरण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉ. रमीज की जमानत याचिका खारिज | Collector
KGMU धर्मांतरण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉ. रमीज की जमानत याचिका खारिज
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KGMU धर्मांतरण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉ. रमीज की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ सेशन कोर्ट ने धर्मांतरण और दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आरोपी की भूमिका को देखते हुए यह फैसला दिया. पीड़िता ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध, गर्भपात, धर्म परिवर्तन का दबाव और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती.

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