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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट | Collector
21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
NDTV India

21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.

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