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Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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