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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बिजनौर के अंतर-धार्मिक प्रेमी जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि 21 साल से कम उम्र के पुरुष को कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इस मामले में 20 साल की मुस्लिम लड़की और 19 साल के हिंदू … The post इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 21 से कम उम्र के लड़के को लिव-इन में नहीं मिलेगी सुरक्षा, याचिका खारिज appeared first on Bharat Samachar | Hindi News Channel .
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