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भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा को रिश्तेदार की संपत्ति अवैध रूप से हथियाने के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई है. वहीं बहू रूपा मिश्रा को 4 साल की कैद दी गई. इससे दो दिन पहले प्रयागराज की अदालत ने विजय मिश्रा को हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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