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अपर जिलाधिकारी ने की लखनऊ में ‘जनगणना-2027’ की तैयारियों की समीक्षा बैठक | Collector
अपर जिलाधिकारी ने की लखनऊ में ‘जनगणना-2027’ की तैयारियों की समीक्षा बैठक
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अपर जिलाधिकारी ने की लखनऊ में ‘जनगणना-2027’ की तैयारियों की समीक्षा बैठक

इनपुट- अंशुमान दुबे, लखनऊ जनपद लखनऊ में ‘जनगणना-2027’ की तैयारियों को सुव्यवस्थित, प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के उद्देश्य से आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना-2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत दिनांक 22 मई से 20 जून 2026 तक संचालित होने वाले मकान सूचीकरण एवं आवास गणना कार्य की तैयारियों, कार्ययोजना तथा क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जनगणना निदेशालय की ओर से डॉ. गौरव पाण्डेय (उप निदेशक), उपासना गिरी (सहायक निदेशक), रमेश कुमार पाण्डेय (सांख्यिकीय अन्वेषक), सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अपर जिलाधिकारी ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि स्वगणना (Self Enumeration) की अंतिम तिथि दिनांक 21 मई 2026 निर्धारित है। इसके उपरांत जनपद में नियुक्त प्रगणक एवं सुपरवाइजर फील्ड में जाकर मकान सूचीकरण एवं आवास गणना का कार्य प्रारंभ करेंगे। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों द्वारा अपनी ड्यूटी प्राप्त कर ली गई है, वे अपनी किट प्राप्त करते हुए दिनांक 22 मई से अनिवार्य रूप से फील्ड कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना कार्य भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील दायित्व है, जिसे पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ संपादित किया जाना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा-11 का उल्लेख करते हुए बताया कि यदि कोई नियुक्त अधिकारी बिना उचित कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता अथवा जानबूझकर लापरवाही बरतता है, तो उसके विरुद्ध 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। अपर जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि ड्यूटी प्राप्त करने के उपरांत अनुपस्थित रहने वाले प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों के विरुद्ध वेतन बाधित करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, जनगणना कार्य से इनकार करने अथवा ड्यूटी प्राप्त न करने वाले संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा-11 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में जनगणना कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयबद्ध, त्रुटिरहित एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य संपादित करने के निर्देश दिए गए, जिससे जनगणना-2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।

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