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‘जाति जनगणना सरकार का नीतिगत फैसला, अदालत नहीं कर सकती दखल’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका | Collector
‘जाति जनगणना सरकार का नीतिगत फैसला, अदालत नहीं कर सकती दखल’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
Rajasthan Patrika

‘जाति जनगणना सरकार का नीतिगत फैसला, अदालत नहीं कर सकती दखल’, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Supreme Court Caste Census 2027 Petition Dismissed: सुप्रीम कोर्ट ने आगामी जनगणना में जाति आधारित गणना के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) को खारिज करते हुए साफ कहा है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछड़े वर्गों और सामाजिक समूहों से जुड़े सटीक आंकड़े जुटाना सरकार के कल्याणकारी फैसलों के लिए जरूरी हो सकता है।

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