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‘माता-पिता IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों?’ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था पर उठाए बुनियादी सवाल | Collector
‘माता-पिता IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों?’ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था पर उठाए बुनियादी सवाल
Rajasthan Patrika

‘माता-पिता IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों?’ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था पर उठाए बुनियादी सवाल

Supreme Court on Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर बुनियादी सवाल उठाते हुए अहम टिप्पणी की। ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण संबंधी एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि माता-पिता भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ (डीबी) के फैसले के खिलाफ अपील के दौरान यह टिप्पणी की।

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