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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शिक्षा निदेशालय (DoE) से पूर्व अनुमति लिए बिना फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फी स्ट्रक्चर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित कर दी जाए.
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