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अगर आपके जमीन या मकान के कागज गुम हो जाएं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और फिर सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी जानकारी देनी होती है. अंडरटेकिंग, अखबार में नोटिस और जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद डुप्लीकेट प्रॉपर्टी डीड के लिए आवेदन किया जा सकता है.
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