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Patrika Explainer: असम में UCC बिल पेश, लिव-इन कपल्स और उनके बच्चों को लेकर कानून में क्या-क्या बदला? | Collector
Patrika Explainer: असम में UCC बिल पेश, लिव-इन कपल्स और उनके बच्चों को लेकर कानून में क्या-क्या बदला?
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Patrika Explainer: असम में UCC बिल पेश, लिव-इन कपल्स और उनके बच्चों को लेकर कानून में क्या-क्या बदला?

Assam UCC bill 2026: असम सरकार ने 25 मई विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026 पेश किया। यह बिल विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक समान कानून लाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, यह बिल संविधान के अनुच्छेद 44 के निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। असम भाजपा शासित तीसरा राज्य है (उत्तराखंड और गुजरात के बाद) जहां UCC की दिशा में कदम उठाया गया है। बिल में अनुसूचित जनजातियों (ST) को पूरी तरह छूट दी गई है, जो राज्य की आबादी का करीब 12.45 प्रतिशत हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में उत्तराखंड यूसीसी कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना था।

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