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सरकार ने एलपीजी नियमों में संशोधन करते हुए PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को नई सुविधा दी है. अब ऐसे उपभोक्ता 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन बंद करा सकते हैं या भविष्य में गैर-PNG क्षेत्र में दोबारा एलपीजी कनेक्शन बहाल कराने के लिए ट्रांसफर वाउचर ले सकते हैं.
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