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यात्रियों को नहीं मिली आरक्षित सीट, रेलवे पर लगा 10 गुना जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला | Collector
यात्रियों को नहीं मिली आरक्षित सीट, रेलवे पर लगा 10 गुना जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला
Rajasthan Patrika

यात्रियों को नहीं मिली आरक्षित सीट, रेलवे पर लगा 10 गुना जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Consumer Court on Railway: कंज्यूमर कोर्ट ने यात्रियों को आरक्षित बर्थ उपलब्ध न कराने के लिए भारतीय रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है। भोजपुर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने रेलवे को उन चार यात्रियों को 20,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिन्हें पूरी यात्रा खड़े होकर करनी पड़ी। ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह शिकायत तब सामने आई जब विंध्याचल (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) से आरा (भोजपुर, बिहार) जा रहे एलटीटी-पटना एक्सप्रेस के चार यात्रियों ने ट्रेन में चढ़ते समय पाया कि उनकी आरक्षित सीटों (बर्थ) पर रेलवे के कर्मचारी बैठे हुए थे। यात्रियों ने कर्मचारियों से अपनी आरक्षित बर्थ खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने सीट खाली नहीं की।

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