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ड्रग तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इस आधार पर आरोपी की जमानत याचिका की खारिज | Collector
ड्रग तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इस आधार पर आरोपी की जमानत याचिका की खारिज
Rajasthan Patrika

ड्रग तस्करी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इस आधार पर आरोपी की जमानत याचिका की खारिज

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे अपराधियों से बेहद सख्ती से निपटने की जरूरत है क्योंकि वे देश के युवाओं का जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस शील नागू और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जून 2022 में गिरफ्तार एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस नाथ ने कहा, ‘ड्रग्स का कारोबार करने वालों से बहुत सख्त हाथों से निपटना होगा। वे इस देश के युवाओं की जिंदगी लगातार बर्बाद कर रहे हैं।’

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