Amar Ujala
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई में उन सभी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है, जिनमें एक वरिष्ठ हाईकोर्ट जज को साकेत में इमारत ढहने की घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें मर्डरर कहा गया था।
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