धर्म बदलते ही SC दर्जा खत्म! समझें मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाने पर क्यों नहीं मिलता पुराना स्टेटस
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धर्म बदलते ही SC दर्जा खत्म! समझें मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाने पर क्यों नहीं मिलता पुराना स्टेटस

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 के क्लॉज-3 का जिक्र किया और कहा कि अनुसुचित जाति का दर्जा सिर्फ हिन्दू, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोगों को ही मिल सकता है. अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो तुरंत उसका ये दर्जा समाप्त हो जाएगा.

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