Rajasthan Patrika
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में सीबीआई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं है।
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