सुप्रीम कोर्ट बोला- पब्लिक इवेंट्स में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं:कहा- जब इसके लिए सजा होने लगेगी, तब विचार करेंगे; याचिका खारिज
Dainik Bhaskar

सुप्रीम कोर्ट बोला- पब्लिक इवेंट्स में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं:कहा- जब इसके लिए सजा होने लगेगी, तब विचार करेंगे; याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' गाने के संबंध में MHA के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है और यह भेदभाव की अस्पष्ट आशंका पर आधारित है। CJI जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वंदेमातरम न गाने पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। बेंच ने कहा- ये दिशानिर्देश केवल एक प्रोटोकॉल हैं और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब दंडात्मक कार्रवाई होगी या इसे गाना अनिवार्य किया जाएगा, तब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे।

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