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यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी मुकुंदानंद गिरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. अदालत ने 27 फरवरी को सुरक्षित रखा गया फैसला अब सुनाया. पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और कथित पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए हैं. इस बीच, आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. वादी आशुतोष ब्रह्मचारी ने पुख्ता सबूत होने का दावा किया है, जबकि आरोपियों ने इसे साजिश करार दिया है.
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