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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादीशुदा पुरुष का सहमति से लिव-इन में रहना अपराध नहीं है. जस्टिस जे.जे. मुनीर की बेंच ने कहा कि कानून को सामाजिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने शाहजहांपुर एसएसपी को कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया.
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